मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए Mukhyamantri Ladli Behna Yojana शुरू की है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग चला रहा है। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। साथ ही उनके स्वास्थ्य और खानपान में सुधार लाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाना भी इसका हिस्सा है। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश की योग्य महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
इस योजना में पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम महिला के अपने बैंक खाते में DBT के जरिए आती है, इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। आवेदन करने वाली महिला के पास समग्र आईडी, आधार कार्ड और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि आप इस योजना की पूरी जानकारी चाहते हैं तो पात्रता, दस्तावेज, आवेदन का तरीका और अन्य जानकारी इस लेख में बताया गया है।
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Scheme Name | Mukhyamantri Ladli Behna Yojana |
| State | Madhya Pradesh |
| Department | Women and Child Development Department |
| Beneficiary | Eligible women of Madhya Pradesh |
| Monthly Benefit | ₹1,500 |
| Payment Mode | DBT to own Aadhaar-linked bank account |
| Application Mode | Through portal or mobile app at camp, Gram Panchayat or Ward office |
| Application Fee | Free |
| Official Website | cmladlibahna.mp.gov.in |
| Helpdesk Number | 0755-2700800 |
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Benefits
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में हर पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। पहले यह रकम 1000 रुपये थी, फिर इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और बाद में 1500 रुपये कर दिया गया। इसके आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर PDF के रूप में मौजूद हैं। पैसा सीधे महिला के अपने बैंक खाते में जाता है, किसी और के खाते में नहीं।
अगर किसी परिवार की 60 साल से कम उम्र की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से हर महीने 1500 रुपये से कम मिल रहा है, तो उसे अंतर की रकम दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर उसे 1500 रुपये तक पूरे किए जाएंगे। इसलिए जो महिला पहले से कोई छोटी पेंशन ले रही है, वह भी इस योजना के बारे में पता कर सकती है।
| Particular | Details |
|---|---|
| Monthly Amount | ₹1,500 |
| Payment Mode | DBT |
| Bank Account | Woman’s own personal account |
| Pension Holders | Difference amount up to ₹1,500 |
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Eligibility क्या है?
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana का लाभ लेने के लिए महिला का मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। महिला विवाहित होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, यानी वे भी आवेदन कर सकती हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए आधिकारिक जानकारी में पात्रता नहीं बताई गई है और इस बारे में अलग से कोई जानकारी भी नहीं मिली है।
लेकिन पात्रता के लिए सिर्फ शादी और निवास ही काफी नहीं है। महिला को आयु सीमा की शर्त पूरी करने के साथ ही उनका अपना बैंक खाता होना चाहिए और उसमें आधार लिंक व DBT चालू होना चाहिए। साथ ही समग्र पोर्टल पर आधार की e-KYC पूरी होनी चाहिए। e-KYC न होने पर आवेदन नहीं लिया जाएगा, इसलिए आवेदन से पहले इन सब बातों को जांच लेना ठीक रहता है।
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Age Limit क्या है?
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में आयु की गिनती एक खास तारीख के हिसाब से होती है। जिस कैलेंडर वर्ष में आवेदन किया जा रहा है, उसकी 1 जनवरी को महिला की उम्र 21 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए। साथ ही उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। यानी न्यूनतम आयु 21 साल है और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को इस योजना में जगह नहीं मिलेगी।
उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला 1 जनवरी को 21 साल पूरे कर चुकी है, तो वह उस साल आवेदन के लिए आयु के हिसाब से ठीक मानी जाएगी। जिसकी उम्र 1 जनवरी को 21 साल से कम है, उसे उस साल मौका नहीं मिलेगा। आधिकारिक जानकारी में अलग-अलग वर्गों के लिए आयु छूट नहीं बताई गई है, इसलिए छूट को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता।
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana के लिए कौन योग्य नहीं है?
कुछ परिवारों को इस Mukhyamantri Ladli Behna Yojana से बाहर रखा गया है। जिस महिला की या उसके परिवार की मिलाकर सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उसे लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जिस परिवार में कोई भी सदस्य आयकर देता है, वह भी पात्र नहीं है। अगर परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, किसी उपक्रम, मंडल या स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी या संविदा कर्मचारी है, या रिटायर होकर पेंशन ले रहा है, तब भी महिला पात्र नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो महिला खुद किसी सरकारी योजना से हर महीने 1250 रुपये या उससे ज्यादा पा रही है, वह इस योजना से बाहर रहेगी।
परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो, या कोई सदस्य सरकार द्वारा चुने या मनोनीत किए गए बोर्ड, निगम या मंडल का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो, तो भी लाभ नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी इसमें आते हैं, लेकिन पंच और उपसरपंच को इससे बाहर रखा गया है। परिवार के पास कुल मिलाकर पांच एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन होना भी अपात्रता की शर्त है। इसी तरह परिवार के किसी सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड हो तो महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर इस शर्त से बाहर है, यानी ट्रैक्टर होने पर लाभ नहीं रुकेगा। आवेदन से पहले इन सभी शर्तों को अपने परिवार के हिसाब से मिलाकर देख लेना चाहिए।
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana के लिए कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana के आवेदन के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, समग्र पोर्टल से जारी परिवार आईडी और महिला की अपनी सदस्य आईडी। दूसरी, UIDAI का जारी किया हुआ आधार कार्ड। तीसरी, वह मोबाइल नंबर जो समग्र पोर्टल में दर्ज है। आवेदन के समय महिला को परिवार की समग्र आईडी का दस्तावेज, अपनी समग्र आईडी का दस्तावेज और आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा।
इन दस्तावेजों के साथ कुछ तैयारियां भी पहले से करनी होती हैं। समग्र पोर्टल पर आधार की e-KYC OTP या बायोमेट्रिक से पूरी होनी चाहिए। महिला का अपना बैंक खाता होना जरूरी है और संयुक्त खाता मान्य नहीं है। उस खाते में आधार लिंक और DBT दोनों चालू होने चाहिए, वरना पैसा आने में दिक्कत हो सकती है।
| Document | Details |
|---|---|
| Samagra ID | Family ID and member ID |
| Aadhaar Card | Photo ID issued by UIDAI |
| Mobile Number | Number registered on Samagra portal |
| Aadhaar Samagra e-KYC | Must be completed |
| Bank Account | Own account, joint account not valid |
| Aadhaar Link and DBT | Must be active in the bank account |
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana का आवेदन कैसे करना है?
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana का आवेदन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन भरा जाता है, लेकिन महिला को खुद घर बैठे फॉर्म नहीं भरना होता। आवेदन की जानकारी वाला प्रपत्र कैंप, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलता है। महिला यह प्रपत्र पहले से भरकर ले जा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस काम में मदद करती हैं। भरे हुए प्रपत्र की एंट्री कैंप, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में तय कैंप प्रभारी ऑनलाइन करते हैं। एंट्री के समय महिला का लाइव फोटो लिया जाता है और e-KYC की जाती है, इसलिए महिला को खुद वहां मौजूद रहना जरूरी है।
आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने पर प्रिंटेड पावती मिलती है, जो SMS या WhatsApp पर भी भेजी जाती है। इस पावती को संभालकर रखना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। कैंप, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय पर फॉर्म भरवाने या एंट्री कराने के लिए किसी तरह की फीस नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति आवेदन के नाम पर पैसे मांगे, तो महिला को सावधान हो जाना चाहिए और इसकी शिकायत करनी चाहिए। मदद के लिए हेल्प डेस्क नंबर 0755-2700800 पर संपर्क किया जा सकता है।
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में आपत्ति कैसे दर्ज करें?
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana का आवेदन लेने की अंतिम तारीख के बाद आवेदकों की अनंतिम सूची पोर्टल और ऐप पर दिखाई जाती है। इसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी लगाया जाता है। इस सूची में महिला अपना नाम देख सकती है। अगर किसी की पात्रता पर सवाल है, तो उस पर आपत्ति दी जा सकती है। आपत्तियों के बाद अंतिम सूची तैयार होती है।
अनंतिम सूची पर आपत्ति देने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। आपत्ति पोर्टल या ऐप के जरिए दी जा सकती है। इसके अलावा पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी को लिखित में, या सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी बताई जा सकती है। लिखित आपत्तियां भी बाद में ऑनलाइन अपलोड की जाती हैं। वेबसाइट पर इस समय संदेश दिख रहा है कि आपत्ति दर्ज करने की अवधि खत्म हो चुकी है।
| Stage | Details |
|---|---|
| Application Entry | Online entry at camp, Gram Panchayat or Ward office |
| Provisional List | Shown on portal, app and notice board |
| Objections | Accepted for 15 days |
| Final List | Published after objections |
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana की जरूरी जानकारी
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पेज पर अभी आवेदन शुरू होने या खत्म होने की कोई नई तारीख नहीं दी गई है। इसलिए आवेदन से पहले अपने ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से पता कर लें कि फॉर्म कब और कहां लिए जा रहे हैं। कोई भी तारीख सुनी-सुनाई बात पर नहीं माननी चाहिए। सही जानकारी हमेशा पोर्टल या स्थानीय कार्यालय से ही लें। आवेदन से पहले सबसे जरूरी काम समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC कराना है, क्योंकि उसके बिना आवेदन नहीं लिया जाएगा।
इसके बाद अपने बैंक खाते में आधार लिंक और DBT चालू है या नहीं, यह बैंक जाकर या ऐप से जांच लें। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो समग्र पोर्टल में दर्ज है, ताकि OTP और SMS सही जगह पहुंचें। इन तीनों बातों में गलती होने पर पैसा रुक सकता है। आवेदन के बाद मिली पावती और आवेदन क्रमांक अपने पास सुरक्षित रखें। इसी क्रमांक से बाद में पोर्टल पर आवेदन और भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। वेबसाइट पर आधार और DBT स्थिति देखने की सुविधा भी दी गई है। अगर नाम सूची में न दिखे या भुगतान में दिक्कत हो, तो हेल्प डेस्क नंबर 0755-2700800 या ईमेल cmlby.wcd@mp.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
Important Links
| Official Website | Click Here |
| Application and Payment Status | Click Here |
| Aadhaar / DBT Status Check | Click Here |
| Revised Guidelines PDF | Click Here |
Mukhyamantri Ladli Behna Yojana उन महिलाओं के लिए है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और तय पात्रता शर्तें पूरी करती हैं। इसमें हर महीने 1500 रुपये सीधे अपने बैंक खाते में आते हैं। लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब e-KYC, आधार लिंक और DBT जैसी तैयारी पहले से पूरी हो। इसलिए आवेदन से पहले हर शर्त को अपने परिवार के हिसाब से एक बार जरूर देख लें।
आवेदन की तारीख और प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, इसलिए पक्की जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल या अपने नजदीकी कार्यालय से लें। आवेदन में कोई पैसा नहीं लगता, यह बात याद रखें और किसी को फीस न दें। अपनी पावती संभालकर रखें और स्थिति समय-समय पर पोर्टल पर देखते रहें। जरूरत पड़ने पर हेल्प डेस्क नंबर पर बात करना सबसे सही तरीका है।
Frequently Asked Questions
Q. Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में कौन सी महिला आवेदन कर सकती है?
आवेदन वही महिला कर सकती है जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो और विवाहित हो। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन वाले साल की 1 जनवरी को उसकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए। इसके साथ परिवार को अपात्रता वाली शर्तों में नहीं आना चाहिए, जैसे आयकरदाता होना या तय सीमा से ज्यादा आय होना।
Q. Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में हर महीने कितना पैसा मिलता है?
पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। यह रकम सीधे उसके अपने बैंक खाते में DBT से भेजी जाती है। पहले यह राशि 1000 रुपये थी, फिर 1250 रुपये हुई और अब 1500 रुपये है। अगर किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 1500 रुपये से कम मिल रहा है, तो बाकी रकम योजना से जोड़कर कुल 1500 रुपये तक पूरे किए जाएंगे।
Q. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन के लिए समग्र परिवार आईडी, महिला की अपनी समग्र सदस्य आईडी और आधार कार्ड चाहिए। इसके साथ वह मोबाइल नंबर भी चाहिए जो समग्र पोर्टल में दर्ज है। आधार की e-KYC समग्र पोर्टल पर पहले से पूरी होनी चाहिए। बैंक खाता महिला के नाम का होना चाहिए और उसमें आधार लिंक व DBT चालू होना जरूरी है। इन सब की तैयारी आवेदन से पहले कर लेनी चाहिए।
Q. क्या आवेदन करने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है?
नहीं, Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। कैंप, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र पर फॉर्म भरवाने या एंट्री कराने के पैसे नहीं लगते। अगर कोई आवेदन के नाम पर पैसे मांगता है, तो यह गलत है। ऐसी स्थिति में हेल्प डेस्क नंबर 0755-2700800 पर शिकायत की जा सकती है या स्थानीय अधिकारी को बताया जा सकता है।
Q. क्या संयुक्त बैंक खाते में पैसा आ सकता है?
नहीं, संयुक्त खाता Mukhyamantri Ladli Behna Yojana में मान्य नहीं है। महिला का अपना अलग बैंक खाता होना जरूरी है और उसी खाते में आधार लिंक व DBT चालू होना चाहिए। अगर खाता किसी और के नाम पर है या DBT बंद है, तो पैसा आने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आवेदन से पहले बैंक में जाकर खाते की स्थिति जांच लेना और जरूरत हो तो DBT चालू करवा लेना ठीक रहता है।
Q. आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति कैसे देखें?
आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल के आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाले पेज पर देखी जा सकती है। इसके लिए आवेदन के बाद मिला आवेदन क्रमांक काम आता है, इसलिए पावती संभालकर रखें। वेबसाइट पर आधार और DBT स्थिति देखने का अलग पेज भी है। इन पेजों के लिंक ऊपर Important Links में दिए गए हैं।
Q. अपात्र लोगों की सूची में कौन-कौन आते हैं?
जिस परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, या कोई सदस्य आयकर देता है, वह अपात्र है। सरकारी विभाग में नियमित, स्थायी या संविदा कर्मचारी होना या पेंशन लेना भी अपात्रता में आता है। पांच एकड़ से ज्यादा जमीन और चार पहिया वाहन भी इसमें शामिल हैं, ट्रैक्टर को छोड़कर। वर्तमान या पूर्व सांसद और विधायक के परिवार भी इस योजना से बाहर हैं।









